ललितपुर ब्यूरो जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुये बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अपनी औद्योगिक/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र 01 मई तक आमंत्रित किये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रूपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की दस लाख रूपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाईयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रूपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2.5 लाख रूपये की सीमा तक मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
योजनान्तर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 1 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों यथा— अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड$ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत होगी। कुल परियोजना लागत में पूॅजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड$कर) और कार्यशील पूॅजी का एक चक्र शामिल होंगे। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशॉप/वर्कशेड लिए जाने को शामिल किया जा सकता है परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
रिपोर्ट अमित अग्रवाल