ललितपुर ब्यूरो जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल ने आगामी पर्व अक्षय तृतीया आख तीज पर होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के मद्देनजर जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह के निर्देश पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की अपील कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिस लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण नही हुई हो उनका शादी करना या उनकी शादी करवाना दण्डनीय अपराध है जिसके लिए उक्त कृत्य करने वाले/करवाने वाले को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों सजाएं भी हो सकती है। उनके द्वारा इस कुप्रथा के उन्मूलन हेतु आगामी पर्व अक्षय तृतीया पर्व 18 अप्रैल पर आयोजित सामाजिक एवं सामूहिक शादी सम्मेलन के दृष्टिगत समाज के जिम्मेदार लोगों तथा जिम्मेदार नागरिकों से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुपालन कराते हुए पूर्ण जिम्मेदारी निभाने की अपील की जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेंद्र कुमार पटेल ने कहा कि समस्त सम्मानित नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करते हुए इस तरह की कोई भी सूचना प्राप्त होने पर अथवा संज्ञान में आने पर संबंधित निकट थाना सहित जारी किए गए जिला प्रोबेशन अधिकारी के फोन नं. 7518024073, बाल संरक्षण अधिकारी के फोन नं. 8808199052 , अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के फोन नं. 9415508008 सहित चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचना देने की अपील की।
रिपोर्ट अमित अग्रवाल
रिपोर्ट अमित अग्रवाल
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